आहवा (डांग), 06 फरवरी 2026 :डांग जिले की एडिशनल सेशन्स कोर्ट, आहवा ने वर्ष 2019 में दर्ज एक गंभीर मामले में आरोपी तुकारामभाई देवरामभाई पवार को 10 वर्ष की सख्त कैद की सजा सुनाई है।जानकारी के अनुसार, आरोपी ने आहवा तालुका के पायरघोड़ी गांव में रात के समय एक महिला के घर के पीछे के दरवाजे से प्रवेश कर उसके साथ छेड़छाड़ की थी। इसके बाद आरोपी ने महिला के गाल और गले पर धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया। साथ ही महिला के दोनों बेटों पर भी चाकू से गले के पास हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया और जान से मारने की धमकी दी थी।घटना के बाद आहवा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील सी. एम. ठाकरे ने आरोपी के खिलाफ ठोस सबूत पेश किए।मामले की सुनवाई के बाद आहवा की एडिशनल सेशन्स कोर्ट के न्यायाधीश डॉ. पी. ए. परमार ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 354, 450 तथा जी.पी. एक्ट की धारा 135 के तहत दोषी ठहराते हुए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 235(2) के अंतर्गत 10 साल की सख्त सजा सुनाई।साथ ही कोर्ट ने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 428 के तहत सभी सजाएं एक साथ भुगतने का आदेश दिया है।

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