हवा और मिट्टी के प्रदूषण को रोकने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन।
डांग इन्फॉर्मेशन ब्यूरो आहवा : डांग जिले में, टूरिस्ट जगहों पर लोकल लोग और टूरिस्ट प्लास्टिक, ठोस कचरा (सूखा/गीला) खुले में फेंक रहे हैं/जला रहे हैं, जिससे हवा और मिट्टी में प्रदूषण हो रहा है। जिससे आस-पास के इंसानों, जंगली जानवरों और पर्यावरण को नुकसान पहुँच रहा है, जिससे इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ रहा है। प्लास्टिक प्रदूषण को लेकर असरदार कदम उठाने और प्लास्टिक प्रदूषण को कंट्रोल करने और जंगली जानवरों और पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए, पूरे डांग जिले में प्लास्टिक और ठोस कचरे की खुली डंपिंग से होने वाले हवा और मिट्टी के प्रदूषण को रोकने के लिए, डांग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सुश्री शालिनी दुहान (IAS) ने इंडियन सिविल सिक्योरिटी कोड-2023 (BNSS) के सेक्शन-163 के तहत एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें पूरे जिले में ठोस कचरे (सूखा/गीला) और सिंगल-यूज़ प्लास्टिक की इन चीज़ों को खुले में डंप करने/जलाने पर रोक लगाई गई है।(1) डिस्पोजेबल प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड, प्लास्टिक के झंडे, सजावट के लिए पॉलीस्टाइनिन [थर्मोकोल]।(2) डिस्पोजेबल प्लास्टिक प्लेट, कप, गिलास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे और दूसरा प्लास्टिक पैकिंग मटीरियल, 100 माइक्रोन से कम का प्लास्टिक या PVC बैनर। (3) सॉलिड वेस्ट (सूखा/गीला)सारा वेस्ट हर गांव/इलाके में तय जगह पर फेंका जाएगा। इस ऑर्डर को संबंधित डिपार्टमेंट और इलाके के सभी लेवल के जिम्मेदार अधिकारी लागू करेंगे।यह नोटिफिकेशन पूरे डांग जिले (नोटिफाइड एरिया सापुतारा सहित) में 10/12/2025 से 17/02/2026 तक लागू रहेगा।डांग जिले के इलाके में कोई भी व्यक्ति इस नोटिफिकेशन का उल्लंघन करते हुए, अगर वह किसी पब्लिक जगह पर प्लास्टिक का सामान/प्लास्टिक वेस्ट/सॉलिड वेस्ट फेंकते या जलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे इंडियन पीनल कोड-2023 के सेक्शन-2023 के तहत सज़ा दी जाएगी। और तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर, आहवा, वघई, सुबीर और चीफ ऑफिसर, नोटिफाइड एरिया ऑफिस, सापुतारा द्वारा ऑथराइज्ड कर्मचारी मौके पर ही 500 रुपये (पांच सौ रुपये) का जुर्माना लगाएगा।
