डांग : (डांग सूचना ब्यूरो) : डांग जिले में सार्वजनिक शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्री एस.डी. तबीयार द्वारा गुजरात पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 37(1) के अंतर्गत पूरे जिले में हथियारबंदी का आदेश जारी किया गया है। यह आदेश डांग सूचना ब्यूरो द्वारा आहवा से दिनांक 4 फरवरी को प्रसारित किया गया।जारी अधिसूचना के अनुसार जिले में किसी भी प्रकार के हथियार, जैसे तलवार, भाला, चाकू, बंदूक, लाठी, डंडा, त्रिशूल, बांस या किसी भी प्रकार के ऐसे साधन जिन्हें शारीरिक नुकसान पहुंचाया जा सकता हो, को साथ लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही विस्फोटक या ज्वलनशील पदार्थ, पत्थर अथवा हथियार फेंकने के उपकरण, जुलूस में जलती मशाल ले जाना, शव या पुतलों का प्रदर्शन करना भी निषिद्ध रहेगा।आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि भड़काऊ भाषण, आपत्तिजनक नारेबाजी, संकेतों, चित्रों, पोस्टरों अथवा किसी भी प्रकार की सामग्री का निर्माण, प्रदर्शन या प्रसार, जिससे सार्वजनिक शांति भंग हो, नैतिकता का उल्लंघन हो अथवा राज्य की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो, पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।हालांकि यह आदेश सरकारी ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों, अधिकृत पुलिस अधिकारियों द्वारा अनुमति प्राप्त व्यक्तियों तथा जिला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अथवा उपविभागीय मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा।इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध गुजरात पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 135 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह हथियारबंदी आदेश दिनांक 03/02/2026 से 17/02/2026 की रात्रि 24:00 बजे तक प्रभावी रहेगा। आदेश के पालन हेतु जिले में तैनात हेड कांस्टेबल एवं उससे उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारियों को शिकायत दर्ज करने के लिए अधिकृत किया गया है।
