तापी जिले में नए/पुराने वाहनों के विक्रेताओं को बिक्री का विवरण पुलिस स्टेशन और मामलातदार को प्रस्तुत करना होगा।     

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तापी जिले में नए/पुराने वाहनों के  विक्रेताओं को  बिक्री का विवरण पुलिस स्टेशन और मामलातदार को प्रस्तुत करना होगा।      

सूचना ब्यूरो, तापी (गुजरात) : दिनांक :१६ जुलाई –२४: अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट आर आर बोरडे ने एक अधिसूचना जारी कर तापी जिले में नए/पुराने वाहनों की बिक्री और खरीद की विस्तृत जानकारी रिकॉर्ड में रखने के लिए कहा है।

      अधिसूचना के अनुसार, तापी जिले में सभी नए/पुराने वाहनों के व्यापार और बिक्री में शामिल सभी डीलरों, दलालों, एजेंटों, ब्रोकरों, मैकेनिकों और पेंटरों ने अब तक संबंधितों को नए/पुराने वाहनों की बिक्री का तथ्य तैयार कर के। और इसे सातवें दिन मामलातदार को देना होगा। साथ ही नए/पुराने वाहनों की बिक्री से जुड़े एवं इस व्यवसाय से जुड़े सभी डीलर, ब्रोकर, एजेंट, ब्रोकर, मैकेनिक, पेंटर आदि अभी से नए/पुराने वाहनों की बिक्री के मामले में तथ्य तैयार कर संबंधित को भेज दें। पुलिस स्टेशन, सहायक क्षेत्रीय लेनदेन अधिकारी, तापी और संबंधित मामलतदार को 7 दिनों के भीतर निर्धारित प्रारूप में दिया जाना चाहिए। 

यह आदेश दिनांकित 10.09.2024 तक लागू रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों को दंडित किया जाएगा।

              

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