मतदाताओं को डराना या परेशान करना, वोट के लिए प्रचार करना आदि जैसे कार्य नहीं किए जाएंगे।

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मतदाताओं को डराना या परेशान करना, वोट के लिए प्रचार करना आदि जैसे कार्य नहीं किए जाएंगे।

(डांग सूचना ब्यूरो):  दिनांक : ९ जुन २०२५: राज्य चुनाव आयोग, गांधीनगर ने ग्राम पंचायतों के सामान्य/मध्य-सत्र/उप-चुनावों का विस्तृत कार्यक्रम घोषित किया है। जिसके अनुसार दिनांक 22/06/2025 को सुबह 7-00 बजे से शाम 6-00 बजे तक डांग जिले में 59 प्रभाग, 1 मध्य-सत्र और 1 उपचुनाव होंगे। इस मतदान प्रक्रिया के दौरान मतदाता निर्भीक एवं शांतिपूर्ण वातावरण में मतदान कर सकें तथा मतदान प्रक्रिया के दौरान उपद्रवी तत्व किसी प्रकार की गड़बड़ी न करें या अन्य अवैध गतिविधियों में संलिप्त न हों तथा मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो सके, इसके लिए डांग के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार मतदान दिवस पर मतदान केंद्र के अंदर तथा मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में किसी भी व्यक्ति को निम्नलिखित कार्य करने से प्रतिबंधित किया है। 1) वोट के लिए प्रचार करना, 2) मतदाताओं को डरा धमकाकर या परेशान करके मतदान करने से रोकना, 3) किसी मतदाता को वोट देने के लिए प्रेरित करना, 4) किसी मतदाता को किसी खास उम्मीदवार को वोट देने के लिए प्रेरित करना, 5) किसी मतदाता को चुनाव में वोट न देने के लिए प्रेरित करना, 6) चुनाव से संबंधित कोई नोटिस या चिह्न प्रदर्शित करना (सरकारी नोटिस के अलावा), 7) सेलुलर/मोबाइल फोन, कोडलेस फोन, पेजर, वायरलेस सेट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरण ले जाना, 8) वाहन लेकर आना (बशर्ते: विकलांग/अशक्त व्यक्तियों पर लागू न हो) और 9) मतदाता, उम्मीदवार और चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मतदान केंद्र में प्रवेश करना प्रतिबंधित किया गया है। इस अधिसूचना का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता-2023 की धारा-223 के तहत दंडित किया जाएगा। इसके लिए डांग जिले में कार्यरत पुलिस उपनिरीक्षक या उससे ऊपर के रैंक के सभी पुलिस अधिकारियों को इस अधिसूचना का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए अधिकृत किया गया है।

यह अधिसूचना दिनांक 27/06/2025 को 24.00 बजे तक लागू रहेगी। साथ ही यह अधिसूचना ग्राम पंचायत चुनाव वाले निर्वाचन क्षेत्र पर भी लागू होगी।

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