सुबीर तालुका के लोगों पर ने RTO मेमो सुबीर कोर्ट में ही भरने की याचिका दी।

Listen to this article

सुबीर तालुका के लोगों पर ने RTO मेमो सुबीर कोर्ट में ही भरने की याचिका दी।

डांग (गुजरात) : दिनांक : २४ सितंबर २०२४ : प्राप्त विवरण के अनुसार डांग जिले का सुबीर तालुका में सुबीर में कोर्ट के अस्तित्व के बावजूद डांग जिले के सुबीर तालुका में शामिल 92 गांवों में दोपहिया या चार पहिया वाहन चालकों को आरटीओ या पुलिस अधिकारी के माध्यम से RTO मेमो वघई कोर्ट में भरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जिस तहत सुबीर तालुका का के लोगों और ने भारत आदिवासी विधान सेना द्वारा मामलत दार और जिला न्यायाधीश नवसारी को एक शिकायत पत्र भेजकर मांग की गई हैं ।कि इस उत्पीड़न को तुरंत रोका जाए। और ये आवेदन पत्र में कहा है की सुबीर तालुका में 92 गाँव शामिल हैं। सामान्य दोपहिया वाहन बिना हेलमेट या चार पहिया वाहन या लाइसेंस के PUC,ड्राइविंग लाइसेंस,RC बुक न हो तो भी अंदर सभी तरह के मेमो लिखे जा सकते हैं।और ऐसे मेमो भरने के लिए सुबीर तालुका के स्थानीय परिसर में कोई व्यवस्था नहीं की जाती है।जिसके कारण मेमो भरने के लिए सुबीर और आसपास के गांवों से 90 किलोमीटर दूर वाघई जाना पड़ता है। जिससे वाहन चालकों को काफी आर्थिक व मानसिक नुकसान हो रहा है।

       इस प्रकार सुबीर में न्यायालय व्यवस्था के बावजूद भी गरीब आदिवासी क्षेत्र के लोगों का इस प्रकार शोषण एवं अत्याचार किया जा रहा है।तो फिर सुबीर कोर्ट में स्टाफ की तत्काल व्यवस्था की जाए और ऐसी व्यवस्था की जाए कि जो भी अधिकारी मेमो बनाए उसे मौके पर ही भरा जा सके। इसके लिए भारत आदिवासी विधान सेना ने सुबीर मामलत दार और नवसारी जिला न्यायाधीश को लिखित आवेदन भेजकर मांग की है कि तत्काल संबंधित विभाग को सूचित कर उचित व्यवस्था की जाए। यह भी धमकी आवेदन पत्र में लिख दी गई हैं।कि यदि इस संबंध में उचित कार्रवाई नहीं की गई तो आनेवाले समय में आंदोलन किया जाएगा।

 

व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें

विज्ञापन बॉक्स (विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें)


स्वतंत्र और सच्ची पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है कि वो कॉरपोरेट और राजनैतिक नियंत्रण से मुक्त हो। ऐसा तभी संभव है जब जनता आगे आए और सहयोग करे
Donate Now

जवाब जरूर दे 

क्या आप मानते हैं कि कुछ संगठन अपने फायदे के लिए बंद आयोजित कर देश का नुकसान करते हैं?

View Results

Loading ... Loading ...

Related Articles

Back to top button
Close