वलसाड जिले में महोरम पर्व मनाये जाने पर शांति एवं सुरक्षा बनाये रखने के लिए 30 जुलाई तक सभा-जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

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वलसाड जिले में महोरम पर्व मनाये जाने पर शांति एवं सुरक्षा बनाये रखने के लिए 30 जुलाई तक सभा-जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

 सूचना ब्यूरो: वलसाड ( गुजरात) : दी.१६ जुलाई २४ : आगामी दिनों में ताजिया (महोरम) उत्सव मनाया जाने वाला है, इसलिए सार्वजनिक शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए वलसाड जिले में जुलूस और बैठकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिसके बारे में अपर जिलाधिकारी ए. आर। जाहा ने गुजरात पुलिस अधिनियम-1951 की धारा-37(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में वलसाड जिले में अनधिकृत/अवैध तरीके से चार से अधिक व्यक्तियों की कोई सभा, जुलूस या प्रदर्शन न करने या न बुलाने का 30 जुलाई  2024 तक का आदेश दिया है।

         यह आदेश अंतिम दाह संस्कार की यात्रा करने वाले या एसटी बस-रेलवे में यात्रा करने वाले व्यक्तियों, सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुमति प्राप्त करने वाले वास्तविक व्यक्तियों और सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों या अभियानों पर लागू नहीं होगा। इस आदेश का उल्लंघन या उल्लंघन मुंबई पुलिस अधिनियम-1951 की धारा 135(1) और भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा-223 के तहत दंडनीय होगा। जिसके लिए वलसाड जिले में सेवारत पुलिस उपाधीक्षक से लेकर पुलिस उप निरीक्षक तक के सभी अधिकारियों को इस अधिसूचना का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए अधिकृत किया गया है।

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