डांग का बरडीपाड़ा-महाल मार्ग अगले 10 दिनों तक भारी वाहनों के लिए बंद रहेगा।

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डांग का बरडीपाड़ा-महाल मार्ग अगले 10 दिनों तक भारी वाहनों के लिए बंद रहेगा।

 डांग सूचना ब्यूरो (गुजरात ) : दिनांक: १६ जुलाई- २४ : कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग, भरूच का पत्र, के अनुसार डांग जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-953 (बरडीपाडा-महाल रोड) पर 02 बहुत पुरानी और मलबे वाली चिनाई वाली स्लैब नाली संरचनाएं भी हैं।यदि मलबे वाली चिनाई वाली स्लैब नाली संरचना बहुत पुरानी और खराब स्थिति में है, और संरचना में एक तरफ घाटी है, और डायवर्जन प्रदान नहीं किया जा सकता है, तो संरचना को नए आर.सी.सी. से बदलें। संरचनात्मक कार्य के कारण यह सड़क भारी यातायात के लिए बंद है।

भारी यातायात के लिए 20.6.2024 से 15.7.2024 तक 28 दिनों के लिए बरडीपाड़ा-महाल सड़क को बंद करने की सूचना जारी की गई थी। लेकिन सदर संरचना की मजबूती के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय को 10 दिन का और प्रस्ताव मिला है।

 जिसके अनुसरण में, डांग जिले के अघिक जिला मजिस्ट्रेट  बी.बी. चौघरी ने आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम -1973 की धारा -144 के अनुसार बरडीपाडा-महाल सड़क = 5.0 किमी सड़क पर सभी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। 

 वैकल्पिक मार्ग पर परिवर्तन हैं (1) सोनगढ़-ओटा-सुबीर-आहवा से आहवा, (2) सोनगढ़-ओटा-सुबीर-महाल रोड से महाल तक। 

 इस घोषणा का उल्लंघन करने वाले भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा-188 के तहत दंड के भागी होंगे। साथ ही, हेड कांस्टेबल या उससे ऊपर रैंक का कोई भी पुलिस अधिकारी/कर्मचारी इस अधिसूचना के उल्लंघन/उल्लंघन के लिए शिकायत दर्ज करने के लिए अधिकृत है।

 यह घोषणा 16/7/2024 से 25/7/2024 को 24.00 बजे तक प्रभावी रहेगी।

 

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