तापी जिले में निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं को पुलिस स्टेशनों में अपने कर्मचारियों का विवरण प्रस्तुत करना होगा।

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तापी जिले में निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं को पुलिस स्टेशनों में अपने कर्मचारियों का विवरण प्रस्तुत करना होगा।

 सूचना ब्यूरो, व्यारा-तापी (गुजरात) : दिनांक: १५ जुलाई २०२४ :  पिछली घटनाओं को ध्यान में रखते हुए शहर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए तापी जिले के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट आर.आर. बोरडे ने एक अधिसूचना प्रकाशित की है. इस अधिसूचना के अनुसार, जिले के सभी भवन निर्माण बिल्डरों और अन्य उद्योगों से जुड़े सभी निजी क्षेत्र के मालिक/प्रबंधन कर्मचारी जिनकी इकाइयों में कर्मचारी, कारीगर, मजदूर वर्तमान में काम कर रहे हैं, स्थायी, अस्थायी, आकस्मिक या ठेकेदार कर्मचारी, कारीगर या मजदूर जिनके नाम हैं ,पता.पूरी जानकारी तैयार कर संबंधित पुलिस थाने और मामलातदार को देनी होगी. उपरोक्त सभी कारीगरों/कर्मचारियों एवं मजदूरों, जिन्हें आगे से काम पर रखा जाना है, का पूरा विवरण 7वें दिन संबंधित पुलिस थाने एवं मामलादार को देना होगा। इस आदेश का क्रियान्वयन. 10.09.2024 प्रभावी होगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों को दंडित किया जाएगा

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