तापी जिले की आरटीओ कार्यालय में जनता को गुमराह करने वाले अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक

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तापी जिले की आरटीओ कार्यालय में जनता को गुमराह करने वाले अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक

सूचना ब्यूरो, व्यारा (गुजरात) : दिनांक: १५ जुलाई २०२४ : तापी जिले के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में सहायक क्षेत्रीय यातायात अधिकारी, व्यारा का कार्यालय, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में जनता व्यारा में उपस्थित होती है, या काम करने वाले या काम करने वाले या उचित आधार पर व्यक्तियों के अलावा अन्य अनधिकृत व्यक्ति होते हैं। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट आर आर बोरडे ने एक अधिसूचना जारी कर ऐसे व्यक्तियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है जो इस कार्यालय में आने वाली जनता को गुमराह करके या आवेदकों को लालच देकर या गुमराह करके बिचौलिए के रूप में काम करने के लिए अनधिकृत बिचौलियों के रूप में कार्य करने का इरादा रखते हैं। यह अधिसूचना 10.09.2024 तक प्रभावी रहेगी। इस घोषणा का उल्लंघन या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति दंड के भागी होंगे।

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